नयी दिल्ली. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नियमों के प्रभावी होने के बाद करीब तीन सालों में कंपनियों ने सामाजिक कार्यों पर 28,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। नए कंपनी अधिनियम-2013 के अनुसार कंपनियों को अपने लाभ का एक निश्चित प्रतिशत सीएसआर के तहत सामाजिक कार्यों पर खर्च करना अनिवार्य है। यह कानून एक अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ है।

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा एकत्रित आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार एक अप्रैल 2014 से 30 नवंबर 2017 के बीच सीएसआर गतिविधियों पर कंपनियों ने कुल 28,111.63 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
चालू वित्त वर्ष में 30 नवंबर तक कुल 4,719 करोड़ रुपये की राशि सीएसआर पर खर्च की गई।
सीएसआर पर कुल 13,827.86 करोड़ रुपये की सबसे ज्यादा राशि वित्त वर्ष 2015-16 में खर्च की गई।
एक अप्रैल 2014 से 30 नवंबर 2017 के बीच सीएसआर पर खर्च की गई कुल राशि का 70% यानी 19,948.86 करोड़ रुपये निजी कंपनियों ने खर्च किए हैं। सीएसआर नियमों के प्रभावी होने के पहले वर्ष 2014-15 में इस मद पर कुल व्यय 9,564.77 करोड़ रुपये था।

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