Two companions charged

जयपुर । एक जुलाई, 2०16 की रात अशोक नगर थाना इलाके में शराब के नश्ो में बीएमडब्ल्यू कार को तेज गति व लापरवाही से चलाकर ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई 3 व्यक्तियों की मौत होने के मामले में आखिरकार एडीजे-15 कोर्ट में जज बरकत अली ने सोमवार को आरोपी फतेहपुर विधायक नन्द किशोर महरिया के पुत्र सिद्धार्थ महरिया व उसके साथियों दिवीक सिंह एवं कमलविकास मीणा के खिलाफ चार्ज लगाने के आदेश दे दिए।

अदालत ने चश्मदीद गवाहों के बयानों तथा सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर महरिया सहित तीनों के शराब पीने, महरिया के चालक होने तथा ऑटो-कार में दुर्घटना होना प्रमाणित मानते हुए सिद्धार्थ महरिया के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 3०4 (गैर ईरादतन हत्या) धारा 323 (मारपीट) एवं एमवी एक्ट की धारा 185 (शराब पीकर वाहन चलाने) तथा दोनों साथियों के खिलाफ धारा 176 (दुर्घटना की सूचना नहीं देना) के तहत चार्ज आदेश दिए हैं। अदालत में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट उन्हें अब 5 फरवरी को चार्ज सुनाएगी।

एफएसएल व पुलिस से मिली भगत नहीं आई काम :
सिद्धार्थ महरिया ने शुरु से ही मामले को झुंठलाने का प्रयास किया। महाराष्ट्र निवासी रमेश कुमार पुलिस के समक्ष चालक बनकर हाजिर हुआ, जिसकी मीडिया के सामने दो दिन में ही पोल खुल गई। जांच अधिकारी एसएचओ दुर्घटना थाना दक्षिण कमल नयन ने 2 जुलाई 2०16 को शाम 7.15 बजे खून से सने हुए कार बैलून जब्त करना बताया, जबकि एफएसएल मोबाईल यूनिट के श्ोरसिंह जाखड़ व आकाश मित्तल ने 3 जुलाई को जब कार की जांच की तो बैलून कार में मौजूद मिले और फोटो से पुलिस का अपराध प्रमाणित भी हो गया।

चार्ज बहस में अभियुक्त सिद्धार्थ महरिया की मुख्य दलील थी कि 11 अगस्त, 2०16 की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उसे क्लीन चिट देते हुए शराब पिया हुआ नहीं माना है। कोर्ट ने इसे साक्ष्य का विषय माना है। कोर्ट में पुलिस/एपीपी की ओर से अभी तक सिद्धार्थ महरिया के खून के नमूने बदलने की शास्त्री नगर थाने में दर्ज हुई एफआईआर की प्रति पेश नहीं की गई है।

LEAVE A REPLY