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जयपुर। पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेतु प्रशिक्षण एवं उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से आंमत्रित किये जा रहे आवेदन पत्रों के विषय में स्थिति स्पष्ट करते हुए पशुपालन निदेशक डा. लक्ष्मण लाल राठौड़ ने बताया कि इन संस्थानों द्वारा आयोजित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्रमाण पत्र कार्यक्रम राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ना ही विभाग से किसी प्रकार की सम्बद्धता है।

उन्होंने बताया कि ऎसी संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता राज्य सरकार के पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से दो वर्षीय पशुधन सहायक प्रशिक्षण पाठयक्रम में प्रवेश हेतु जीव विज्ञान/कृषि विषय से 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता है। मान्यता प्राप्त संस्थानों से दो वर्षीय पशुधन सहायक प्रशिक्षण पाठयक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही पशुधन सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य पात्रता रखते हैं।

डा. राठौड़ ने बताया कि ऎसे संस्थानों से पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षित व्यक्ति को रोजगार देने के लिये राज्य सरकार तथा पशुपालन विभाग बाध्य नहीं है इसके लिये प्रशिक्षित व्यक्ति स्वंय उत्तरदायी होंगे।

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