-अब तक 10 हजार पीड़ित किसानों को मिला 151 करोड़ रुपये का आर्थिक संबल
-जनप्रहरी एक्सप्रेस
जयपुर। राज्य सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक संबल देने की दृष्टि से कई अभूतपूर्व फैसले किये हैं। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना भी किसानों को संकटपूर्ण समय में आर्थिक संबल देने की ऐसी ही एक योजना है। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से किसानी का काम करते समय दुर्घटनावश अंग भंग होने अथवा मृत्यु होने पर किसान को 2 लाख रुपये तक का आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इस संबंध में कृषि विभाग के उपनिदेशक प्रमोद कुमार सत्या ने बताया कि योजना के तहत राज्य में कृषि कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं में कृषक एवं खेतिहर मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अंग-भंग होने की स्थिति में जैसे की रीड की हड्डी टूटने, सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख अथवा कोई एक अंग कटकर अलग होने पर 50 हजार रुपये की मदद दी जाती है। योजना के तहत एक अंग विकलांगता पर 25 हजार रुपये, एक अंगुली कटने पर 5 हजार, दो अंगुली कटने पर 10 हजार और चार अंगुली कटने पर 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सत्या ने बताया कि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में 10 हजार 237 किसानों को मंडी समितियों के जरिये 151 करोड़ 92 लाख 3 हजार रुपये का भुगतान किया गया हैं। जिनमें से दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक 989 किसानों को 1381.98 लाख रुपये का, वर्ष 2019-20 में 2 हजार 981 किसानों को 4303.50 लाख रुपये का, वर्ष 2020-21 में 2 हजार 275 किसानों को 3457.10 लाख रुपये का, वर्ष 2021-22 में 2 हजार 806 किसानो को 4227.10 लाख रुपये का एवं 2022-23 में सितम्बर माह तक एक हजार 186 किसानों को 1822.35 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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