जयपुर। झोटवाडा थाना इलाके की बिस्मिल्ला कॉलोनी में 24 अगस्त, 2०15 को सुबह कचरा फैंकने को लेकर झगडा होने एवं शाम को लाठी-सरिये से हमला कर पडौसी की हत्या करने के मामले में जयपुर जिला की स्पेशल कोर्ट प्रिटिंग एंड स्टेशनरी गबन प्रकरण में जज हनुमान प्रसाद ने अभियुक्त चार सगे भाईयों शकील, हारून, मोहम्मद वकील और रफीक को आजीवन कारावास एवं 6-6 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
इस संबंध में अब्बू उर्फ मुश्ताक ने 24 अगस्त, 2०15 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कचरा फैंकने की बात पर सुबह उनका अभियुक्तों के साथ माथाफोड़ी हो गई थी। शाम करीब 7 बजे वह अपने मकान पर बैठा था। अभियुक्तों ने आकर सरिए और डंडों से उसकी और उसके छोटे भाई सद्दाम पर हमला कर दिया, जिससे सद्दाम की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पीपी कैलाश मीणा ने 26 गवाहों के बयान करवाये एवं 33 दस्तावेज पेश किये।

































