जयपुर। सेशन कोर्ट जयपुर ने 19 लाख की धोखाधड़ी की आरोपी महिला की अग्रिम
जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी सुदामा नगर ब्रह्मपुरी निवासी सत्यवती झा
ने सुरेन्द्र कौर से 19 लाख रुपए उधार लिए थे। चैक वापसी के साइन पर उसने
धोखा देने की नीयत से अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर दिए जबकि उसके बैंकों
में हिन्दी में साइन थे। चैक बाउंस होने पर परिवादी ने वैशालीनगर थाने
में षडयंत्रपूर्वक धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था।
इसके बाद आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रही थी। इस बीच उसने
गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट में यह कहते हुए अग्रिम जमानत मांगी
की उसने यह राशि उधार ली थी। यह चैक अनादरण का मामला है। यह चैक परिवादी
की बेटी ने चोरी करके दिए हैं। अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए परिवादी
के अधिवक्ता अरविन्द अलरू का कहना था कि आरोपी महिला ने धोखा देने की
नीयत से ऐसा किया है। उसके खिलाफ पहले से इस तरह के पांच मामले चल रहे
हैं। आरोपी महिला परिवादी के घर में किराएदार थी। उसने अच्छे संबंध बना
कर यह रकम प्राप्त की है। एफएसएल की रिपोर्ट में भी आरोपी महिला के खिलाफ
मिल चुकी है। उसके खिलाफ जांच विचाराधीन है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का
लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने
सत्यवती झा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

























