मुम्बई। सीबीआई मामलात की विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्याकाण्ड में आरोपी मां इन्द्राणी मुखर्जी, पति पीटर मुखर्जी और इन्द्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। तीनों आरोपियों ने आरोपों से इंकार कर मामले में अंवीक्षा चाही गई है। तीनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120, 364, 302 और 34 के तहत आरोप तय हुए है। इंद्राणी और संजीव पर धारा 307 और 120ठ के भी अलग से आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि सम्पत्ति विवाद में इंद्राणी ने संजीव खन्ना और चालक श्यामवर की मदद से शीना बोरा का मर्डर कर दिया था। उसका शव जंग में दफना दिया था। इस मर्डर के बारे में पीटर मुखर्जी को भी जानकारी थी। वहीं आरोपी पक्ष के वकीलों का तर्क था कि सीबीआई इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के खिलाफ लगाए आरोपों को साबित नहीं कर पाएगी। सभी आरोप झूंठे हैं। मामले में ट्रायल करवाई जाए। सीबीआई ने हाल ही मैं तीनों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। मामले में इंद्राणी मुखर्जी का चालक श्यामवर राय पहले ही सरकारी गवाह बन चुका है। गौरतलब है कि सम्पत्ति और पारिवारिक विवाद में अप्रैल 2012 में शीना बोरा की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि इन्द्राणी ने अपने पूर्व पति और चालक के साथ मिलकर शीना बोरा की हत्या करके उसे जंगल में दफना दिया था। फिर 2015 में एक अन्य मामले में इन्द्राणी के चालक श्यामवर को रिवाल्वर के साथ गिरफ्तार किया तो शीना बोरा मर्डर का राज भी उसने खोल दिया।

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