जयपुर। शहर के महेश नगर थाना इलाके में 2०13 में हुए हॉस्टल छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में शनिवार को महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विश्ोष अदालत क्रम-दो में जज जगमोहन अग्रवाल द्बितीय ने अभियुक्त हॉस्टल संचालक रामगोपाल कुमावत को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस संबंध में यूपी की युवती ने 4 नवम्बर, 2०13 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता के बयानों के बाद आरोपी रामगोपाल को एक साल बाद 5 नवम्बर, 2०14 को अदालत से जमानत मिली थी।
पीडिता ने ही 2 माह बाद 3० जनवरी, 2०14 को तत्कालीन आईएएस बीबी मोहंती पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता ने धारा 161 में पुलिस के समक्ष व धारा 164 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तथा अदालत में ट्रायल के दौरान मुख्य बयान में अभियुक्त पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, लेकिन 15 दिन बाद हुई जिरह में युवती ने आरोपों से इन्कार करते हुए किराया का विवाद बताकर एफआईआर दर्ज करवाना बताया था। अदालत में आरोपी की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट बबीता शर्मा ने भी किराए का विवाद होना बताकर दोषमुक्त करने की मांग की थी।

































