Rape

-विराट नगर में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला
अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 1 लाख रु. का जुर्माना
जयपुर। विराट नगर थाना इलाके में 27 अप्रेल, 2०17 को 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 24 वर्षीय अभियुक्त रणजीत सैनी निवासी गांव-पुरावाला-मैड़ को पोक्सो मामलों की विशेष अदालत में जज अलका बंसल ने आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपए के जुर्मानें की सजा से दण्डित किया है।

अदालत ने आईपीसी की धारा 376/2/झ में आजीवन कारावास व 5० हजार रुपए तथा पोक्सो एक्ट की धारा 5/एम/6 के अपराध में भी आजीवन कारावास व 5० हजार रुपए के जुर्मानें की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को आजीवन कारावास श्ोष प्राकृत जीवन के लिए अभिप्रेत रहेगा।

लोक अभियोजक राजेश जैन ने कोर्ट को बताया गया कि मासूम पीडिता 27 अप्रैल, 2०17 को अपने घर से ताऊ के घर जाने के लिए निकली थी। रास्ते में उसे अभियुक्त मिला और बिस्किट दिलाने के बहाने गोद में उठाकर पडौस के एक मकान में ले गया। जहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने गला दबाकर बच्ची की जान लेने का भी प्रयास किया था। एक अन्य छोटी बच्ची की सूचना पर पहुंचे परिजनों के आने पर अभियुक्त पीडिता को लहुलुहान बेहोशी की हालत में छोडकर भाग गया था। जिसे पुलिस ने 3० अप्रेल, 2०17 को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। वैज्ञानिक साक्ष्य भी अभियुक्त के खिलाफ आने पर कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई। गिरफ्तारी के बाद उसे बेल नहीं मिली।

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