जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर में लचर ट्रेफिक व्यवस्था की स्थिति पर डीसीपी ट्रेफिक को 27 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने सडक़ के गड्डे भरने को लेकर सरकार की क्या योजना है। अदालत ने सरकार को गड्डे करने के संबंध में अनुमति और शुल्क जमा कराने आदि की जानकारी भी पेश करने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान जीओ, पीएचईडी और आरआरवीपीएनएल की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर गड्डे खोदने की अनुमति मांगी गई। पीएचईडी की ओर से कहा गया कि करीब चार दर्जन जगहों पर कुल 51 हजार 262 मीटर पाइप लाइन डालनी है। जिससे करीब नौ लाख सत्तर हजार 169 लोगों को लाभ होगा। वहीं अदालत के सामने शहर के कई स्थानों पर लचर ट्रेफिक व्यवस्था की बात भी आई। इस पर अदालत ने गड्डों के संबंध में राज्य सरकार से योजना मांगते हुए ट्रेफिक व्यवस्था को लेकर डीसीपी ट्रेफिक को पेश होने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि गत दिनों शहर में आवारा सांड से विदेशी युवक की मौत होने के बाद अदालत ने शहर की अव्यवस्थाओं को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था।