Criminal petition of IAS Ravi Shankar Shrivastav, admits in Supreme Court, seeks response from Rajasthan government

जयपुर। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने शुक्रवार को राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव को राजस्थान सरकार की ओर से मुख्य सचिव ग्रेड नहीं देने के मामले में अहम फैसला दिया है। कैट चेयरमैन प्रमोद कोहली की पीठ ने अपने अहम फैसले में आदेश में कहा है कि आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव को राजस्थान सरकार की ओर से जनवरी, 2017 में मुख्य सचिव की ग्रेड नहीं देना गैर कानूनी और विधि विरुद्ध है। रविशंकर श्रीवास्तव की एसीआर आउट स्टेडिंग हैं और उन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी है। श्रीवास्तव को एसीएस ग्रेड क्यों नहीं दी गई, सरकार ने इस बारे में भी कोई वजह नहीं बताई है। कैट श्रीवास्तव की बेहतरीन सेवाओं को अनदेखा नहीं कर सकती है। अधिकरण ने रविशंकर श्रीवास्तव की याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार को आदेश दिए हैं कि वह रविशंकर श्रीवास्तव के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रेड के एक पद को रिजर्व रखें, ताकि उनके जूनियर उनके ऊपर नहीं आ सके। कैट के इस आदेश से ना केवल आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव को राहत मिली है, बल्कि यह फैसला उन अफसरों के लिए नजीर बनेगा, जिन्हें कोई कारण बताए बिना पदोन्नति से वंचित रखा जाता है। गौरतलब है कि श्रीवास्तव ने राज्य सरकार द्वारा एसीएस ग्रेड नहीं देने पर इस मामले को कैट में चुनौती दी थी और सरकार के इस फैसले को मनमाना और गैर वाजिब बताते हुए एसीएस ग्रेड दिलवाने की गुहार की। सरकार का तर्क था कि श्रीवास्तव की एसीआर ठीक नहीं है और उन पर आपराधिक प्रकरण लंबित है। सुनवाई के दौरान कैट ने सरकार के तर्कों पर सहमति नहीं जताते हुए श्रीवास्तव की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश सुनाया।

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