delhi.केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता में आज नई दिल्‍ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक में निम्‍नलिखित को मंजूरी दी गई. सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018, आईजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018, यूटीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 और जीएसटी (राज्‍यों को मुआवजा) संशोधन अधिनियम, 2018 के जरिए किए गए बदलावों के साथ-साथ इससे पहले जारी किए गए सीजीएसटी नियमों, अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों (सर्कुलर) में संशोधनों को भी मंजूरी दी गई है। एसजीएसटी अधिनियमों में किए गए संबंधित बदलावों को 1 फरवरी, 2019 से अधिसूचित किया जाएगा।

जीएसटी प्रैक्टिशनरों के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंतिम तिथि उन जीएसटी प्रैक्टिशनरों के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2019 तक की जाएगी जिन्‍होंने 83 (1) (बी) के तहत अपना नामांकन कराया है अर्थात जो कम से कम पांच वर्षों तक मौजूदा कानून के तहत बिक्री कर प्रैक्टिशनर अथवा टैक्‍स रिटर्न प्रिपेयरर थे।

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