कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने गोवा में चल रहे आईएफएफआई में मलयाली फिल्म ‘‘एस दुर्गा’’ प्रदर्शित करने का आज आदेश दिया। कुछ दिन पहले ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म को फिल्मोत्सव में प्रदर्शित की जाने वाली सूची से हटा दिया था। न्यायमूर्ति बी विनोद चंद्रन ने फिल्म निर्देशक सनल कुमार शशिधरन की याचिका स्वीकार करते हुए मंत्रालय को फिल्म को भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव :आईएफएफआई: के 48वें संस्करण में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि फिल्म की प्रमाणित प्रति कल शुरू हुए महोत्सव में प्रदर्शित की जा सकती है।
फिल्म को महोत्सव के पैनोरामा वर्ग से हटाने के बाद शशिधरन ने यह कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि निर्णय असंवैधानिक है। 13 सदस्यीय जूरी की सिफारिशों के विपरीत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म ‘‘एस दुर्गा’’ और मराठी फिल्म ‘‘न्यूड’’ को महोत्सव से हटा दिया था। यह फिल्मोत्सव 28 नवम्बर तक चलेगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि मंत्रालय ने ‘‘बिना किसी कानूनी प्राधिकार के’’ ‘‘मनमाने तरीके से जूरी के निर्णय पर रोक लगा दी’’ और उन्हें कोई नोटिस और बिना कोई कारण बताये फिल्म को भारतीय पैनोरामा वर्ग से बाहर कर दिया।


































