Special prosecutor

नयी दिल्ली :  यहां निचली अदालतों के जिला न्यायाधीश ने दिल्ली के सभी न्यायिक अधिकारियों से कहा है कि अपनी अदालत में किसी विशेष अभियोजक की नियुक्ति पर जोर नहीं दें। जिला और सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) तलवंत सिंह ने यहां निचली अदालतों में अभियोजकों की नियुक्ति के प्रभारी अभियोजन निदेशक के कार्यालय से पत्र मिलने के बाद प्रशासनिक आदेश जारी किया। पत्र में न्यायाधीशों के आचरण पर चिंता जताई गयी थी।

अभियोजन निदेशालय ने दावा किया कि बड़ी संख्या में जज अपनी अदालतों में किसी विशेष अभियोजन अधिकारी या ‘नायब अदालत’ (हर अदालत में तैनात पुलिसकर्मी) की नियुक्ति पर बार बार जोर देते हैं। सर्कुलर में कहा गया कि सभी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों/मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सीएमएम/ एमएम को इस बात पर संज्ञान लेने की सलाह दी जाती है कि अभियोजन निदेशालय एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसे स्वतंत्र, कानूनी और उचित तरीके से अपना प्रशासन चलाना होता है।

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