Petrol or diesel

पम्प के टेंकों एवं नोजलों को किया सील
जयपुर। झुन्झुनू जिले के मलसीसर तहसील के मंदरूपपुरा में पेट्रोल पंप पर अवैध तरीके से पेट्रोल-डीजल का विक्रय एवं अवैध भण्डारण किये जाने पर जिला रसद टीम ने शुक्रवार को मौके पर पहुंच कर देर रात तक कार्यवाही की। जहां पर टीम द्वारा जांच के दौरान पेट्रोल पम्प पर मोटर स्पि्ररिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) अधिनियम 2005 की शर्तों का उल्लंघन करना पाया गया, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय है। टीम ने जांच के दौरान अवैध रूप से भण्डारण एवं विक्रय किये जाने पर कार्यवाही करते हुए पेट्रोल-डीजल के टेंकों एवं नोजलों को सील कर दिया।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना शुक्रवार को जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे थे तब एक परिवादी द्वारा एस्सार ऑयल के बंद पेट्रोल पम्प से अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल के विक्रय की शिकायत की गई थी। खाद्य मंत्री ने शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए जिला रसद अधिकारी, झुन्झुनू श्री सुभाष चौधरी को तत्काल मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिये।

जिला रसद टीम जब मौके पर पहुंची तो जिला रसद अधिकारी को जानकारी मिली कि उक्त पम्प का संचालन एस्सार कंपनी के नाम से हो रहा है। जिला रसद अधिकारी ने एस्सार कम्पनी (वर्तमान में नायरा एनर्जी लि0) के क्षेत्रीय विपणन प्रबंधक से जानकारी मांगी। क्षेत्रीय विपणन प्रबंधक ने ई-मेल के माध्यम से अवगत कराया कि पेट्रोल पम्प पूर्व में मैसर्स श्याम पेट्रो के नाम से संचालित था जिसें ब्लेक लिस्ट कर लाइसेन्स निरस्त किया जा चुका है। लाइसेन्स निरस्त होने के बाद भी पेट्रोल पम्प पर लम्बे समय से पेट्रोल-डीजल का अवैध विक्रय किया जा रहा था। जिस पर टीम द्वारा कार्यवाही करते समय सेल्समैन से पेट्रोल पम्प के मालिक का नाम पूछा गया एवं वैध कागजात मांगे गये तो सेल्समैन भाग गया। जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर अवैध तरीके से पेट्रोल-डीजल का भण्डारण एवं विक्रय करने पर टेंकों एवं नोजलों को सील कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जांच कर दोषियों के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जायेगी।

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