labour law

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने विद्युत तकनीकी कर्मचारियों को 3 माह में पदोन्नति वाले पद की ग्रेड पे और पे बैंड दिए जाने के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि संघ के सदस्यों को पदोन्नति के अनुसार ग्रेड पे और पै बैंड नहीं दिया जा रहा है। इसके बदले केवल तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि ही की गई है। जबकि उच्च पदों पर पदोन्नति होने पर उस पद की ग्रेड पे और पे बैंड दिया जाता है।

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