जयपुर। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में माल ढोने वाले मजदूरों से दिये गये इंसेटिव की वसूली करने पर राजस्थाान हाईकोर्ट में न्यायाधीश ए के गौड़ की एकलपीठ ने रोक लगाते हुए एफसीआई के संबंधित अफसरों व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया हैं।
इस संबंध में मजदूर इमामुद्दीन कुरैशी व अन्य ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि एफसीआई के गोदामों में माल ढोने पर भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2००5 से वर्ष 2०16 तक अतिरिक्त काम करने पर इंसेटिव दिया था, लेकिन अब सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर इस इंसेटिव की राशि की वसूली कर रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कोर्ट को कहा था कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित हुए बिना फैसला करे।