High Court

विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्वीकृत किया मुआवजा

जयपुर । राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2०11 के अन्तर्गत 7 जून को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर की बैठक आयोजित की गई। प्राधिकरण ने 12 आवेदन पत्रों को स्वीकार कर 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया। लाभान्वितों में हत्या, बलात्कार व अज्ञात वाहन से दुर्घटना से संबंधित पीड़ित शामिल हैं। प्राधिकरण ने जयपुर में रह रही म्यांनमार (बर्मा) की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को भी सहायता राशि देने का निर्णय लिया। प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव सत्य प्रकाश सोनी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में एडीएम हरिसिंह मीणा, एडीसीपी क्राईम आलोक शर्मा, लेबर कोर्ट के जज नरेश चुघ, औद्योगिक कोर्ट में जज गिरीश कुमार शर्मा, एमएसीटी कोर्ट में जज अतुल कुमार सक्सैना, सीएमएम अजय गोदारा, सामाजिक कार्यकताã गणपत आचार्य सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया।

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