False complaint

जयपुर। मध्यप्रदेश की जेल में बंद पति को छुड़ाने में मदद के नाम पर अस्मत लूटने एवं ब्लेकमेलिंग के जुर्म में 27 फरवरी को गिरफ्तार किए गए निलम्बित पुलिस अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा (5०) निवासी बाग मुगलिया-भोपाल की जमानत अपील बुधवार को महिला उत्पीड़न मामलों की स्पेशल कोर्ट-दो में जज सुनील कुमार गोयल ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी। इससे पूर्व मिश्रा की जमानत अर्जी 28 फरवरी को एमएम-12 कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

पीड़िता की ओर से एडवोकेट मुकेश कुमार पाठक ने जमानत अपील का कड़ा विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि उपरोक्त घटना को लेकर महिला थाना दक्षिण में 11 जुलाई, 2०14 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। जांच में दोषी पाया जाने पर अभियुक्त फरार हो गया। फरारी में ही पुलिस ने 8 मार्च, 2०18 को अदालत में चालान पेश किया गया।

पीड़िता के साथ अभियुक्त ने 2०12 से 2०14 तक इन्दौर, मुम्बई, महाबलेश्वर, दूद-जयपुर सहित अन्य स्थानों पर बलात्कार किया गया। विरोध करने पर भांजी व बेटी के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अवैध राशि भी वसूली गई। पीड़िता को प्रताड़ित करने के लिए एमपी में उसके खिलाफ 6 मुकदमें दर्ज करवा दिए।

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