राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने आज पूर्वोत्तर की महिला से साथ भेदभाव की शिकायत पर गोल्फ क्लब को नोटिस जारी किया है। महिला पूर्वोत्तर में अनुसूचित जनजाति से संबंध महिला रखती है। एनसीएसटी ने क्लब से सात दिनों के भीतर इस नोटिस का उत्तर देने, मामले से जुड़े तथ्यों और जानकारी देने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि गोल्फ क्लब बताए कि इस मामले में उसने क्या कार्रवाई की।

आयोग ने मेघालय राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और असम सिविल सोसायटी के ज्ञापन पर नोटिस जारी किया। आयोग ने यह भी निर्णय किया है कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338ए द्वारा उसे प्रदान की गई शक्तियों के अनुसरण में मामले की जांच-पूछताछ करेगा। नोटिस में कहा गया है कि अगर आयोग को निर्धारित समयसीमा में क्लब का जवाब नहीं मिलता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 338ए की धारा के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और क्लब के अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर आयोग के समक्ष पेश होने का समन जारी कर सकता है।

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